Jamshedpur: जमशेदपुर में बिस्टुपुर बार चाकूबाजी मामले में घायल युवक हिमांशु की इलाज के दौरान मौत के बाद पूरे जमशेदपुर में तनाव का माहौल बन गया है। घटना के बाद किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए शहर के छह थाना क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन पर रोक
प्रशासन के अनुसार, बार विवाद के बाद कुछ संगठनों द्वारा धरना-प्रदर्शन, रोड जाम और जुलूस निकालने की तैयारी की सूचना मिली थी। इसे देखते हुए धालभूम के अनुमंडल दंडाधिकारी अर्नव मिश्रा ने साकची, बिष्टुपुर, सोनारी, कदमा, एमजीएम और मानगो थाना क्षेत्र में यह आदेश लागू किया है। यह प्रतिबंध 1 जुलाई 2026 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
आदेश के तहत प्रभावित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, जनसभा, घेराव और पुतला दहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा बिना अनुमति लाउडस्पीकर के उपयोग पर रोक रहेगी।
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हथियार, लाठी-डंडा, तीर-धनुष के निकलने पर पाबंदी
इसके साथ ही पांच या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्र होने, रोड जाम करने या शांति भंग करने की आशंका वाली गतिविधियों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। हथियार, लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा या अन्य घातक वस्तुओं के साथ सार्वजनिक स्थानों पर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
इस मामले में घायल दूसरे युवक प्रत्युष का इलाज कोलकाता में जारी है। वहीं, प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश पुलिस, दंडाधिकारी, चिकित्साकर्मी और मीडियाकर्मियों जैसी आवश्यक सेवाओं पर लागू नहीं होगा।
प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने, कानून का पालन करने और शांति बनाए रखने की अपील की है। फिलहाल पूरे शहर में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है और संवेदनशील इलाकों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।

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