रांची। जमीन घोटाले मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस छवि रंजन की ओर से पीएमएलए कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। छवि रंजन अपनी पत्नी और बच्ची से सप्ताह में दो दिन मिलना चाहते हैं। इसकी अनुमति देने के लिए उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसपर गुरुवार को अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान छवि रंजन के अधिवक्ता ने कोर्ट से आग्रह किया कि उन्हें सप्ताह में दो दिन परिवारवालों से मिलने दिया जाए।
इस पर ईडी के विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार उर्फ काका ने इसका विरोध करते हुए दलील दी कि न्यायिक हिरासत में रह रहे किसी भी व्यक्ति को विशेष सुविधा नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक आरोपित जेल में है, उसे जेल मैनुअल के मुताबिक ही सुविधा मिलती है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने छवि रंजन की याचिका पर आदेश के लिए 22 मई की तिथि निर्धारित की है।
उल्लेखनीय है कि बीते चार मई को पूछताछ के दौरान ईडी ने रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को गिरफ्तार किया था।