रांची। चर्चित नेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रताड़ना से जुड़े आठ साल पुराने यौन उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना और जबरन धर्म परिवर्तन मामले में जल्द ही फैसला आएगा। सीबीआई की ओर से गवाही पूरी होने के बाद गुरुवार को बचाव पक्ष ने अपने बचाव में गवाह को अदालत में उतारा। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में एसडीओ ऑफिस से पहुंचे एक कर्मचारी की गवाही दर्ज की गई। गवाह अपने साथ लाए दस्तावेज को चिन्हित किया। गवाही पूरी होने के बाद अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख दो मई निर्धारित की है। अदालत की सख्ती पर गुरुवार को गवाही प्रारंभ हो सकी।
मामले में रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन, उसकी मां कौशल रानी एवं झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार(निगरानी) मुश्ताक अहमद ट्रायल फेस कर रहे है। उल्लेखनीय है कि रंजीत कोहली और तारा शाहदेव की शादी सात जुलाई 2014 को हुई थी। शादी के बाद से ही मारपीट एवं उत्पीड़न की घटनाएं होने लगी थी। हाई कोर्ट के आदेश पर 2015 में सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की थी। सीबीआई ने 22 मई 2017 को रंजीत सिंह कोहली सहित तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।