रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने मंगलवार को योगदा सत्संग कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ श्याम पांडे को राहत देते हुए जेपीएससी से चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि प्रिंसिपल अपने पद पर काम कर रहे हैं, तो उन्हें हटाया नहीं जाए।
योगदा सत्संग कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ श्याम पांडे की योग्यता पर सवाल उठाते हुए उन्हें हटाने का नोटिस जारी किया गया है। रांची विश्वविद्यालय की ओर से कॉलेज को चार नोटिस भेजे गये हैं। नोटिस में कहा गया है कि प्रिंसिपल को तत्काल प्रभाव से हटा कर विश्वविद्यालय को सूचित किया जाए। इसके बाद कॉलेज की गवर्निंग बॉडी ने इस मामले में हाई कोर्ट का रुख किया।
योगदा सत्संग कॉलेज की गवर्निंग बॉडी ने 16 सितंबर को नोटिस जारी किया था कि प्रिंसिपल की अनुपस्थिति में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ पीके झा को अगले आदेश तक के लिए दिन प्रतिदिन का काम देखने के लिए प्रिंसिपल नियुक्त किया जाता है। योगदा सत्संग कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के सचिव अविजीत घोष ने बताया कि कोर्ट के आदेश की कॉपी मेरे पास नहीं आई है। प्रिंसिपल को टर्मिनेट कर दिया गया है। इसकी सूचना रांची विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ऑफिस को दे दिया गया है।