दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार की जमानत याचिका पर तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल कोर्ट में रो पड़ीं। इस दौरान बिभव कुमार के वकील ने कोर्ट में दलील दीं। इस मामले को लेकर बिभव कुमार के वकील एन हरिहरन ने कोर्ट से कहा कि यह याचिका सुनवाई के योग्य है।
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में स्वाति मालीवाल की शिकायत पर आईपीसी की धारा 308 के तहत केस दर्ज किया था। जिसपर तीस हजारी सत्र न्यायालय में सुनवाई चल रही है। कोर्ट में बिभव कुमार के वकील एन हरिहरन ने दलील देते हुए कहा कि स्वाति के पास मुख्यमंत्री से मिलने का कोई अपॉइंटमेंट नहीं था फिर भी वह मिलने सीएम हाउस चली आईं थीं। उन्होंने अपने सुविधानुसार जानबूझ कर ड्राइंग रूम को इस विवाद के चुना था।वहीं बिभव के वकील ने कोर्ट से कहा कि स्वाति के साथ अगर मारपीट हुई तो वह मेडिकल जांच के लिए तीन दिन बाद क्यों गईं। उनको सीएम हाउस में एंट्री के दौरान सुरक्षाकर्मियों ने भी रोका था लेकिन उन्होंने उस दौरान कहा था कि आप एक सांसद को नहीं रोक सकते हैं।
मारपीट के तुरंत बाद मेडिकल के लिए क्यों नहीं गईं स्वाति
तीज हजारी कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान आज ही दिल्ली पुलिस को अपना जवाब दाखिल करना है। इस मामले में बिभव कुमार की जमानत याचिका की अर्जी पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करके दवाब मांगा था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल भी मौजूद हैं जबकि बिभव कुमार पुलिस हिरासत में हैं।दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने गई आप सांसद स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के पीए पर मारपीट का आरोप लगाया था। स्वाति के साथ मारपीट की घटना सीएम हाउस में ही हुई थी।
स्वाति की जगह सिंघवी को भेजनी की थी चर्चा
स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट के बाद इस बात की चर्चा थी वो राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे सकती हैं। लेकिन उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में क्लियर कर दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। इस बात की चर्चा की जा रही थी कि आप स्वाति जगह सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल का केस लड़ रहे कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी को भेजना चाहती है।