कोडरमा। डोमचांच थाना कांड संख्या 13/2024 एसटी 52/2024 लकड़ी चुने गई बिरहोरीन महिला के साथ जबरन दुष्कर्म किए जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को आरोपी 40 वर्षीय संजय बिरहोर पिता मंगर बिरहोर ग्राम जिओरायडीह थाना डोमचांच निवासी को आईपीसी की धारा 376 (2)(एन) के तहत दोषी पाते हुए 16 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई, साथ ही पांच हजार रूपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
क्या है मामला
भुक्तभोगी महिला ने थाना को दिए आवेदन में कहा था कि 2 फरवरी 2024 को समय करीब 10 बजे मैं अपने गांव के दो अन्य बिरहोरीन के साथ चंदन चूल्हा जंगल में लकड़ी लाने एवं बकरी चराने गई थी। समय करीब 12 बजे दिन में जब हम लोग घर वापस आ रहे थे तब वह दोनों बिरहोरीन पीछे से आ रही थी। इसी दौरान कोई मेरे पीछे से आकर मेरा मुंह दबा दिया, जब पीछे देखी तो मेरे ही गांव का संजय बिरहोर मेरा मुंह दबाकर पकड़े हुए हैं। मैं चिल्लाने की कोशिश की मगर नहीं चिल्ला पाई और ना ही खुद को उससे छुड़ा पाई। जिसके बाद मुझे घसीट कर जंगल में एक पेड़ के पास ले गया और साड़ी फाड़ दिया और रस्सी से मुझे पेड़ में बांध दिया और जबरदस्ती मेरे साथ दुष्कर्म किया।
वहीं पुनः मुझे वहां से घसीट कर पश्चिम दिशा में दूर ले जाकर जमीन में पटक दिया तथा दोबारा वहां मेरे साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। फिर मैं लगभग 4 बजे संध्या किसी तरह छुड़ाकर भाग कर गांव आकर लोगों को आपबीती बताई, तभी गांव के लोगों द्वारा संजय को खोजबीन किया गया एवं रात्रि करीब 9 बजे संजय बिरहोर को पकड़ कर ग्रामीण महिलाओं ने बंद कर रखा और पुलिस को सौंप दिया। जिसके बाद भुक्तभोगी महिला ने पुलिस से उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। वहीं अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक पीपी एंजेलिना वारला ने किया।
इस दौरान सभी 10 गवाहों का परीक्षण कराया गया। वहीं लोक अभियोजक पीपी ने कार्रवाई के दौरान न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से एलएडीसीएस की अधिवक्ता ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया। अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया।