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रांची, 23 मई (हि.स.)। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोस्त का सहयोग करने के दोषी को पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
बीते शनिवार को कोर्ट ने नाबालिग को दोषी ठहराया था। मामले के मुख्य आरोपित संजय सिंह मुंडा एवं दीपक सिंह मुंडा को अदालत मार्च, 2020 में उम्रकैद की सजा सुना चुकी है। अभियोजन की ओर से मामले में आठ गवाही कराई गई। घटना को लेकर पीड़िता ने सोनाहातू थाना में 16 मई, 2018 को नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि नाबालिग शाम सात बजे जब अपने घर से बाहर निकली तो एक ने उसके साथ दुष्कर्म किया था जबकि नाबालिग लड़के ने दोस्त का सहयोग किया था।