रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद की कोर्ट में शुक्रवार को जमशेदपुर के मानगो सहारा सिटी में नाबालिग से दुष्कर्म और देह व्यापार कराने के मामले में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के भाई गुड्डू गुप्ता, तत्कालीन डीएसपी और थानेदार समेत 22 लोगों को आरोपित बनाए जाने को लेकर जमशेदपुर की निचली अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई हुई। मामले में 16 याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस पूरी हो गई। अब सोमवार को मामले में पीड़ित (सूचक) की ओर से बहस होगी। हाई कोर्ट मामले की सुनवाई की अगली तिथि 10 जुलाई निर्धारित की।
कोर्ट ने जमशेदपुर की निचली अदालत द्वारा मामले में चल रही कार्यवाही (ट्रायल) पर रोक बरकरार रखी है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एके कश्यप ने पैरवी की। पीड़ित की ओर से अधिवक्ता देवेश अजमानी ने पैरवी की।
पीड़ित की मां ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के भाई गुड्डू गुप्ता, तत्कालीन डीएसपी अजय केरकेट्टा और तत्कालीन एमजीएम थाना प्रभारी इमदाद अंसारी समेत 22 लोगों को आरोपी बनाने के लिए जमशेदपुर की स्पेशल कोर्ट में अर्जी दी थी। ये अर्जी कोर्ट ने मंजूर कर ली गई है और सभी 22 लोगों को मामले में आरोपित बनाने और ट्रायल चलाने का आदेश दिया है।
मामला 19 जनवरी, 2018 का है। पीड़ित ने अदालत में बयान दर्ज कराया था कि उसके साथ 24 लोगों ने दुष्कर्म किया है। आरोप के बाद डीएसपी और थानेदार को लाइन हाजिर कर दिया गया था लेकिन पुलिस की जांच में दोनों अफसरों को क्लीन चिट दे दिया गया।