रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट में सोमवार को 1000 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद व्यवसायी प्रेम प्रकाश की ओर दाखिल क्रिमिनल रिवीजन पर सुनवाई हुई। कोर्ट में ईडी की ओर से जवाब दाखिल किया गया। याचिकाकर्ता ने ईडी के जवाब पर प्रति उत्तर देने के लिए कोर्ट से समय की मांग की। जिस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई 25 जुलाई निर्धारित की। मामले को लेकर ईडी ने ईसीआईआर 4/ 2022 दर्ज किया है।
ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने प्रेम प्रकाश की डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया था। साथ ही उनके खिलाफ अदालत ने आरोप भी गठित कर दिया है। प्रेम प्रकाश ने खुद को निर्दोष बताते हुए ईडी कोर्ट द्वारा उनके डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किए जाने एवं उन पर आरोप गठित किए जाने को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
उल्लेखनीय है कि प्रेम प्रकाश, पंकज मिश्रा और बच्चू यादव के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप पत्र पूर्व में ही दाखिल कर दिया है। मामले को लेकर इन तीनों आरोपितों के खिलाफ कांड संख्या ईसीआईआर 4/ 2022 दर्ज किया है।