रांची। अवैध खनन मामले में पत्थर कारोबारी टिंकल भगत ओर भगवान भगत को सोमवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में पेश किया गया। ईडी के आग्रह को देखते हुए कोर्ट ने पूछताछ के लिए दोनों को पांच दिनों की रिमांड प्रदान की। इससे पूर्व आठ जुलाई को दोनों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया था।
ईडी की ओर से सात दिनों की रिमांड मांगी गयी थी, लेकिन कोर्ट ने पांच दिनों की रिमांड की मंजूरी दी। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक आतिश कुमार ने बहस की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि दोनों आरोपितों का अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम रोल है। इसलिए इनसे पूछताछ जरूरी है।
उल्लेखनीय है कि टिंकल भगत मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का सहयोगी है। अवैध खनन मामले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए सात जुलाई को टिंकल भगत और भगवान भगत को गिरफ्तार किया था। पिछले साल 29 जुलाई 2022 को ईडी ने टिंकल भगत सहित छह लोगों के खदान की जांच भी की थी। इसके बाद तीन अगस्त 2022 को ईडी ने टिंकल भगत सहित अन्य लोगों से ईडी कार्यालय में पूछताछ भी की थी।
अवैध खनन मामले की जांच के दौरान ईडी ने 8 जुलाई 2022 को पंकज मिश्रा के सहयोगी भगवान भगत और टिंकल भगत सहित 15 लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। टिंकल भगत का मिर्जाचौकी में पत्थर का खदान है। वहीं भगवान भगत का बरहड़वा में पत्थर का खदान है। ईडी ने छापेमारी के दौरान भगवान भगत और टिंकल भगत के घर से कई कागजात जब्त किये थे।