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दुमका। जिला एवं सत्र न्यायाधीश,द्वितीय राकेश मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को आठ साल पहले तालझारी में किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले रिश्ते के चाचा मोहन मरांडी को दोषी पाकर आजीवन कारावास और 20 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को दो साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
22 दिसंबर 15 को तालझारी थाना में दर्ज प्राथमिकी में एक गांव की 16 साल की किशोरी ने बताया कि उसके पिता देवघर में मजदूरी करते हैं। कभी कभार ही घर आते हैं। इसी दौरान 19 दिसंबर को चाचा ने उसके साथ दुष्कर्म किया और शांत रहने की धमकी देकर भाग गया। दो दिन तक डर के कारण घरवालों को कुछ नहीं बताया। 22 दिसंबर को पिता के साथ थाना जाकर मामला दर्ज कराया।