बेगूसराय। बेगूसराय पुलिस ने स्पीडी ट्रायल के माध्यम से पॉक्सो एक्ट के एक मामले में अभियुक्त को सजा दिलाई गई है। विशेष न्यायालय ने आरोपी को पांच वर्ष के कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एसपी योगेन्द्र कुमार ने बताया कि बेगूसराय जिला में आर्म्स एक्ट, हत्या, दुष्कर्म, अपहरण एवं मद्यनिषेध जैसे बड़े अपराधिक घटनाओं के कांडों को विशेष श्रेणी में रखकर स्पीडी ट्रायल कराकर अभियुक्तों को सजा दिलवाई जा रही है। इसी कड़ी में पॉक्सो एक्ट के एक मामले को स्पीडी ट्रायल में रखकर विचारण कराते हुए सजा दिलवाई गई।
एसपी ने बताया कि बलिया थाना कांड संख्या-06/21 में विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा के प्रयास से पॉक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने भादवि की धारा-306, 341, 376, 447 एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 7 एवं 8 में बलिया थाना क्षेत्र के हुसैना निवासी मो. निषाद को पांच वर्ष कारावास एवं दस हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई।