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खूंटी। विशेष न्यायाधीश सत्यकाम प्रियदर्शी के न्यायालय ने गुरुवार को अफीम तस्करी के तीन दोषियों को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास और 50-50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस विभाग की ओर से बताया गया कि न्यायालय ने संबरे पाहन, लोखोन पाहन और चुरामन सिंह मुंडा को धारा 18 सी एनडीपीएस एक्ट में अलग-अलग पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
बताया गया 22 अप्रैल 2019 को मारंगहादा थाना प्रभारी कामेश्वर कुमार द्वारा रात्रि में छापामारी दल के साथ भूत मोड़ के पास इन तीनों अभियुक्तों को तीन किलो 800 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।