दुमका। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय राकेश कुमार मिश्र की अदालत ने सोमवार को नाै साल पहले रामगढ़ में जमीन विवाद में भाई की हत्या करने वाले छोटे भाई बाजे हेम्ब्रम को दोषी करार देते हुए सात साल और दस हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
एपीपी ने बताया कि बड़ा सिमल पहाड़ी गांव की दुल्लड़ सोरेन ने 15 फरवरी 17 को पुलिस के समक्ष बयान दिया कि उसके पति अठवार हेम्ब्रम का देवर बेजा हेम्ब्रम के साथ जमीन को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। घर के समीप दोनों के बीच कहासुनी हुई। इसके बाद देवर नाराज हो गया और घर के अंदर से कुल्हाड़ी लाकर पति पर हमला कर दिया। सिर पर प्रहार होने से पति गिर गए और मौके पर ही मौत हो गई। मौत के बाद ग्रामीणों ने बैजा को पकड़ लिया और पुलिस के आने पर उसके हवाले कर दिया।