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रांची। सम्राट गिरोह का सरगना जयनाथ साहू को हत्या के दो अलग-अलग मामले में अदालत ने शनिवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त एमसी वर्मा की कोर्ट ने जयनाथ साहू को बरी किया है। जयनाथ साहू की ओर से अधिवक्ता प्रीतांशु सिंह ने कोर्ट में पक्ष रखा।
प्रीतांशु सिंह ने बताया कि जयनाथ साहू पर धूपेश्वर सिंह की हत्या और फरीद मलिक की हत्या का आरोप था। दोनों मामले रांची के लापुंग थाना से जुड़े हुए हैं, जिसमें वर्ष 2000 और 2004 में जयनाथ साहू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में पांच गवाह पेश किये गये, लेकिन गवाह यह साबित नहीं कर पाये कि जयनाथ साहू ने धूपेश्वर सिंह की हत्या करवायी थी।