कोडरमा। हिन्दू नाबालिग युवती का अपहरण कर जबरन धर्म परिवर्तन कर निकाह करने और दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी सौदागर मुहल्ला, भौरा जिला धनबाद निवासी रिंकू अंसारी पिता मो. गुलाम मुस्तफा को आईपीसी की धारा 376 में दोषी पाते हुए, आरोपी रिंकू अंसारी को 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 25 हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नही देने पर आरोपी को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना पड़ेगा। इसके अलावे माननीय अदालत ने धारा 366ए में दोषी पाते हुए आरोपी को 5 वर्ष सश्रम कारावास और 20 हजार का आर्थिक जुर्माना लगाया है, जुर्माने की राशि नही देने पर आरोपी को 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना पड़ेगा, सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।
अदालत में सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक पीपी मण्डल ने अदालत में गवाहों के परीक्षण कराते हुए न्यायालय से अभियुक्त को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की, वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता कुमार रौशन ने अपनी दलीलें रखी, माननीय अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए, आरोपी को धारा 376 में दोषी पाते हुए 14 वर्ष सश्रम कारावास और 25 हजार का आर्थिक जुर्माना, जबकि भादवी की धारा 366ए में दोषी पाते हुए पांच वर्ष सश्रम कारावास और 20 हजार का आर्थिक जुर्माना लगाया गया। बताते चले कि मामले को लेकर नाबालिग युवती के पिता ने सतगावां थाना में कांड संख्या 17/13 में मामला दर्ज कराया था, जिसमे उसने कहा था कि घर के पड़ोस के एक दुकान में काम करने वाला रिंकू अंसारी के द्वारा उसके नाबालिग पुत्री को शादी के नियत से जबरन अपहरण कर लिया है, इस मामले को लेकर जिस मारुति कार से नाबालिग का अपहरण किया गया था, उसके चालक को पूर्व में ही माननीय अदालत के द्वारा सजा सुनाई गई है, मुख्य मुख्य आरोपी के गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा दबिश और कुर्की जप्ती का नोटिस चिपकाने के बाद आरोपी ने नाबालिग के साथ सरेंडर किया था।
गलत एफिडेविट दिखा कर पहले मुस्लिम बनाया बाद में जबरन निकाह किया
माननीय अदालत में सुनवाई के दौरान नाबालिग युवती ने बताया कि घटना के दिन उसके पिता घर नही पहुंचे थे, जिसके कारण वह पिता को देखने के लिये घर से बाहर निकली, इसी दौरान रिंकू अंसारी ने उसे जबरन कार में बैठा लिया और उसे कतरास (धनबाद) लेकर चला गया, उसके बाद उसे लेकर आरोपी झालदा और फिर दिल्ली लेकर चला गया, दिल्ली में गलत एफिडेविट के माध्यम से उसे बालिग दिखाते हुए, उसका डुप्लीकेट आधार कार्ड बनाया और उसका नाम बदल कर मुस्लिम नाम रखा, उसके बाद उससे जबरन निकाह किया। नाबालिग ने अदालत को बताया कि निकाह के बाद करीब दस माह तक उसे दिल्ली में रखा गया और इस दौरान उसके साथ प्रतिदिन दुष्कर्म किया करता था, जब आरोपी बाहर जाता था तो बाहर से ताला बंद कर देता था और धमकी देता था कि अगर किसी को कुछ बताई तो तुम्हारे माता पिता को जान से मार देंगे।