कोडरमा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय तरुण कुमार की अदालत ने कोडरमा थाना कांड संख्या 194/14 एसटी 35/16 आर्म्स एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए दो आरोपियों तिनतारा कोडरमा निवासी प्रदीप मण्डल पिता स्व दशरथ साव और देवी मंडप रोड झुमरीतिलैया निवासी सिकन्दर यादव पिता रघु यादव को धारा 25(1)( बी) 26/35ए आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए दोनों आरोपियों को पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास और 5-5 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना की सजा सुनाई है, आर्थिक जुर्माने की राशि नही देने पर दोनों आरोपियों को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना पड़ेगा।
घटना 7 नवम्बर 2014 की है। गौरतलब हो कि कोडरमा थाना में पदस्थापित तत्कालीन एसआई अलखदेव प्रसाद सिंह के बयान पर कांड संख्या 194/14 में मामला दर्ज किया गया था, दर्ज मामले में एसआई ने कहा था कि बीते 6/7 नवम्बर 2014 देर रात्रि को गश्ती पर थे, उसी दौरान तिलैया थाना के गश्तीदल सूचित किया कि नवलशाही थाना क्षेत्र में किसी टेम्पो वाले का अपहरण करने की घटना हुई है, मामले को लेकर उपरोक्त दोनों आरोपियों के घर पर छापेमारी की गई परन्तु दोनों नही मिले, जिसके बाद गुप्त सूचना मिली कि दोनों लोकाई के एक मंदिर में छिपे हुए सूचना के आधार पर छापेमारी कर दोनों को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार लोगों में तलाशी के क्रम में सिकन्दर यादव के पास से लोडेड देशी पिस्तौल बरामद किया गया तथा प्रदीप मण्डल के पास से तीन जिंदा गोली बरामद किया गया।
न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से लोकअभियोजक पीके मण्डल ने गवाहों का परीक्षण कराया और अभियुक्तों के खिलाफ सख्त सजा की मांग की, जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता मंटू सिंह ने अपनी दलीलें पेश की। माननीय अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुन