रांची। झारखंड हाई कोर्ट में साइबर फ्रॉड के शिकार लोगों के पैसे की वापसी मामले में कोर्ट के स्वतः संज्ञान पर सोमवार को सुनवाई की। हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने केंद्र सरकार को साइबर फ्रॉड के शिकार लोगों के पैसे की वापसी के संबंध में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
इससे पहले इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (आईसीसीसीसी) के एसीपी जितेंद्र सिंह की ओर कोर्ट को बताया गया कि साइबर फ्रॉड के शिकार लोगों के पैसा वापसी को लेकर एसओपी बनाने की प्रक्रिया जारी है। अगले सप्ताह भी केंद्र सरकार के स्तर पर एक बैठक होनी है, इसके बाद फाइनल एसओपी तैयार कर ली जायेगी।
वहीं स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर कोर्ट को बताया गया कि वह साइबर फ्रॉड के शिकार लोगों को पैसा दिलाने पर अपना कोई निर्णय नहीं लेता है, वह जो भी निर्णय लेता है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा-निर्देश के आलोक में ही लेता है।
इससे पहले महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार स्तर पर साइबर फ्रॉड के शिकार लोगों के पैसा वापसी के संबंध में एक वर्चुअल बैठक 20 जनवरी को आयोजित की गई थी। इसमें देश के विभिन्न राज्यों के संबंधित अथॉरिटी के अधिकारी, आईसीसीसीसी, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधि, स्टेट लेवल बैंकिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधि, डीजी अनुराग गुप्ता, मामले की एमिकस क्यूरी सौम्या एस पांडे भी शामिल हुई थीं, जिसमें साइबर फ्रॉड के लोगों के पैसा वापसी को लेकर कई बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ है। इससे पहले राज्य सरकार की ओर से साइबर फ्रॉड के शिकार लोगों के पैसा वापसी को लेकर एक एसओपी शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी निर्धारित की है। कोर्ट ने एमिकस क्यूरी सौम्या एस पांडे से कहा कि वे साइबर क्राइम के शिकार लोगों के पैसे वापसी के संबंध में केंद्र सरकार, राज्य सरकार की एसओपी एवं खुद अपने सुझाव को संक्षिप्त रूप में तैयार करें ताकि इसे सचिव, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, केंद्र सरकार को मामले की विस्तृत जानकारी के लिए भेजा जाये। सुनवाई के दौरान डीजी अनुराग गुप्ता, आईसीसीसीसी के एसीपी जितेंद्र सिंह कोर्ट में उपस्थित थे।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि झारखंड में साइबर फ्रॉड की रोकथाम एवं इसके शिकार लोगों को पैसा वापस दिलाने के संदर्भ में राज्य सरकार, आईसीसीसीसी, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी, एमिकस क्यूरी सौम्या एस पांडे सहित सभी पक्ष आपस में मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार कर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें।