दुमका। भाभी से गाली-गलौच व मारपीट करने के मामले में न्यायालय ने दोषी को एक साल की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना लगाया। सजा न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी विजय कुमार यादव की अदालत में मंगलवार को सुनाया। न्यायालय ने जिले के जामा थाना कांड संख्या 60/2019 में सजा के बिंदु पर सुनवाई की। स
रकार की ओर से सहायक लोक अभियोजक खुशबुद्दीन अली ने बहस में हिस्सा लिया। मामले में पांच गवाहों की गवाही गुजरी। दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद न्यायालय ने भादवि की धारा 323 के दोषी पाकर नामजद आरोपित सनत मरांडी को एक साल के कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनायी। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक सप्ताह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। साथ ही न्यायालय ने भादवि की धारा 341 के तहत एक महीने के कारावास और पांच हजार जुर्माना किया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।
उल्लेखनीय है कि जामा थाना क्षेत्र के करमन गांव की रहने वाली सोनामुनी हेम्ब्रम ने लिखित आवेदन देकर 10 जून, 2019 को थाना में कांड संख्या 60/2019 दर्ज करायी थी। मामले में भादवि की धारा 323, 34, 379, 504, 506और 427 के तहत सनत मरांडी को नामजद आरोपित बनाया गया था।