रांची। मिड डे मील में 100 करोड़ रुपये के घोटाले के आरोपित संजय कुमार तिवारी, अजय उरांव और राजू वर्मा के खिलाफ बुधवार को आरोप गठित किया गया। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने संजय तिवारी सहित अन्य आरोपितों के खिलाफ लगे आरोपों को पढ़कर सुनाया। इस दौरान आरोपितों ने इसे गलत बताया। संजय तिवारी एवं अन्य की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने पैरवी की।
इससे पहले 24 अप्रैल को संजय की डिस्चार्ज याचिका को सीबीआई कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने मिड डे मील घोटाले को लेकर अगस्त 2017 में संजय तिवारी, एसबीआई हटिया ब्रांच के मैनेजर अजय उरांव सहित तीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। वहीं दूसरी ओर वर्ष 2021 में ईडी ने कांड संख्या ईसीआईआर 3/2021 दर्ज कर केस को टेकओवर किया। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी मामले की जांच कर रही है।