कोडरमा। समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मेघा भारद्वाज की अध्यक्षता में चुनाव प्रचार की सामग्री के प्रकाशन के संबंध में पिं्रटर/मुद्रक/प्रकाशक के साथ बैठक संपन्न हुआ।
वहीं उपायुक्त ने बताया कि धारा 127 (ए) आर.पी एक्ट 1951 के तहत निर्वाचन प्रक्रिया के दरम्यान मुद्रित/प्रकाशित की जाने वाली चुनाव प्रचार सामग्री यथा पोस्टर, पंपलेट, हैंडबिल आदि पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम एवं पता आवश्यक रूप से लिखे होने चाहिए। धारा 171 (एच) के तहत उम्मीदवार के अनुमति के बिना कोई भी चुनाव प्रचार सामग्री का मुद्रण नहीं करेंगे। मुद्रित की गई चुनाव प्रचार सामग्री की एक प्रति मुद्रक द्वारा जिला अधिकारी को प्रेषित करने का निर्देश दिया गया। वहीं उन्होंने बताया कि धारा 127 (ए) आर.पी एक्ट 1951 के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी चुनाव पंपलेट या पोस्टर को मुद्रित या प्रकाशित नहीं कराएगा, जिला पर मुद्रक का नाम और पता अंकित न हो।
प्रावधान का उल्लघंन करने पर छह महीने तक की कैद की सजा या दो हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। मौके पर एसडीओ रिया सिंह, उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रिंस कुजूर, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रवि कुमार, एपीआरओ अविनाश कुमार समेत प्रिंटर /मुद्रक/प्रकाशक मौजूद थे।