रांची। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर ईडी के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान ईडी ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से दो सप्ताह का समय देने का आग्रह किया। हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इसका विरोध किया।
ईडी के आग्रह को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए एक मई की तिथि निर्धारित की है। कोर्ट ने 30 अप्रैल तक ईडी को जबाव दाखिल करने का समय दिया है।
फिलहाल जमीन से जुड़े मामले में आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बड़गाईं अंचल के हल्का कर्मचारी भानु प्रताप बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में न्यायिक हिरासत में बंद हैं। ईडी ने हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद 31 जनवरी की रात को गिरफ्तार किया था।
हेमंत सोरेन ने जमानत की गुहार लगाते हुए 15 अप्रैल को अधिवक्ता के माध्यम से याचिका दाखिल की है। इसी अर्जी पर आज सुनवाई हुई । हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी के 75 दिनों बाद जमानत की गुहार लगाई थी । वह बड़गाई अंचल जमीन से जुड़े मामले में 31 जनवरी से जेल में बंद है। मामले में ईडी ने जांच पूरी करते हुए 30 मार्च को हेमंत सोरेन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। दाखिल चार्जशीट पर अदालत ने संज्ञान भी ले लिया है।