रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में गुरुवार को भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने से जुड़े चाईबासा कोर्ट में दर्ज केस को निरस्त करने को लेकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की याचिका की आंशिक सुनवाई हुई।
मामले में वादी राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता दीपांकर ने समय की मांग की। इसपर कोर्ट ने दो सप्ताह का समय वादी को प्रदान किया है। प्रतिवादी प्रताप कुमार की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा, अधिवक्ता विनोद कुमार साहू एवं अधिवक्ता कुमार हर्ष ने पैरवी की।
यह मामला राहुल गांधी द्वारा वर्ष 2019 में कांग्रेस के अधिवेशन में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने से जुड़ा है, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है। कांग्रेसजन किसी हत्यारा को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यह भाजपा में ही पॉसिबल है। इसे लेकर भाजपा नेता प्रताप कुमार ने चाईबासा कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायतवाद दर्ज कराई थी, जिस पर चाईबासा कोर्ट ने संज्ञान ले लिया था। इसी संज्ञान आदेश को राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है।