रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत में गुरुवार को मनरेगा घोटाले से अवैध कमाई करने के मनी लांड्रिंग करने के मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई। इसके बाद कोर्ट ने मामले को मैं फैसला सुरक्षित रख लिया।
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा एवं विभास सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में ईडी ने अनुसंधान पूरा करते हुए उनके चार्जशीट दाखिल कर दी है। ऐसे में उन्हें अग्रिम जमानत दी जाए। पूर्व में पांच नवंबर, 2022 को ईडी की विशेष अदालत में अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उनकी ओर से हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका की गुहार लगाई गई है।
मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल उनके पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार सिंह समेत सात लोगों को आरोपित बनाया है।