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गिरिडीह। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में शुक्रवार को महिला के पति और ससुर को दोषी करार देते हुए मंगलवार को सजा सुनाने की तिथि तय किया है। बचाव पक्ष और सरकारी वकील के अंतिम दलील को सुनने के बाद धारा 304बी में पति दीपक वर्मा और ससुर केदार महतो को कोर्ट ने दोषी करार दिया।
मामला देवरी थाना से जुड़ा हुआ है। यहां महिला के पिता ने थाने में आवेदन देकर दामाद और उसके पिता पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था।