दुमका। दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के मामले में न्यायालय ने दोषी पति को दस साल कारावास एवं जुर्माना की सजा सुनायी है। दोषी जरमुंडी थाना क्षेत्र के नोनी गांव निवासी पवन कुमार साह को सजा डीजे टू राकेश कुमार मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को सुनाया।
वाद संख्या 206/2015 (जरमुंडी थाना कांड संख्या 100/2015) में सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद भादवि की धारा 304 (बी) के तहत न्यायालय ने सजा सुनाया। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सरकार की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक चम्पा कुमारी ने बहस की। मामले में सात गवाह की गवाही गुजरी।
दहेज हत्या का मामला बिहार के भागलपुर जिले के शिवनारायणपुर( कहलगांव) थाना क्षेत्र के मथुरापुर बाजार का है। यहां के निवासी वीरेंद्र कुमार शर्मा की शिकायत पर भादवि की धारा 304(बी)/34 के तहत करुणा कुमारी के पति पवन साह समेत परिवार के पांच लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।