रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गुरुवार को कांके विधायक समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र की जांच संबंधी प्रक्रिया को रोकने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि राज्य जाति छानबीन समिति कांके विधायक समरी लाल के मामले में अपनी जांच जारी रखेगी लेकिन अंतिम आदेश पारित नहीं करेगी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 24 जून निर्धारित की है।
समरी लाल की ओर से राज्य जाति छानबीन समिति की जांच प्रक्रिया को रोकने का आग्रह किया गया था। राज्य जाति छानबीन समिति के द्वारा कांके विधायक समरी लाल का जाति प्रमाण पत्र खारिज किए जाने के मामले में हाई कोर्ट की एकल पीठ के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार एवं सुरेश बैठा की अपील पर सुनवाई हुई।
पूर्व की सुनवाई में राज्य सरकार और सुरेश बैठा की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि समरी लाल मूल रूप से राजस्थान के निवासी हैं। उनके पूर्वज माइग्रेट होकर झारखंड आए हैं। पूर्व में हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने समरी लाल से संबंधित चुनावी याचिका को स्वीकार करते हुए राज्य छानबीन समिति द्वारा समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने को गलत करार दिया था। साथ ही राज्य छानबीन समिति द्वारा समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र को खारिज किए जाने के आदेश को रद्द कर दिया था, जिसे सुरेश बैठा और राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में चुनौती दी है।