रांची। जेल में बंद ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की पत्नी और पिता की अग्रिम जमानत याचिका पर ईडी के विशेष कोर्ट ने फैसला सुनाया है। ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने शनिवार को दोनों आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने वीरेंद्र राम के पिता गेंदा राम और पत्नी राजकुमारी देवी को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए दोनों की याचिका को खारिज कर दी। ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार ने अग्रिम जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया।
उल्लेखनीय है कि ईडी ने 22 फरवरी को आय से अधिक संपत्ति मामले में इंजीनियर वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया था। इससे एक दिन पहले 21 फरवरी को ईडी ने पूर्व चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के 24 ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान ईडी ने लगभग डेढ़ करोड़ के आभूषण सहित देश के कई शहरों में करोड़ों के निवेश से जुड़े दस्तावेज बरामद किए थे।