पलामू। जिले के तरहसी प्रखंड की गोइंदी पंचायत क्षेत्र में मृत और जेल में बंद व्यक्ति के नाम पर मनरेगा में मजदूरी भुगतान करने के मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी सच्चिदानंद महतो ने बड़ी कार्रवाई की है। बीडीओ ने तरहसी थाना में मामला दर्ज कराया है। बीडीओ ने कांड संख्या 56/2023 धारा 406, 420 और मनरेगा अधिनियम 25 के तहत गोइंदी की मुखिया सरीता देवी, पंचायत सचिव श्यामसुंदर सिंह, रोजगार सेवक आलोक रंजन, महिला मेठ सुनीता देवी एवं सुमन देवी एवं लाभुक धर्मराज सिंह, प्रकाश कुमार यादव पर प्राथमिक दर्ज कराई है। बीडीओ ने मजदूरी भुगतान की राशि 12 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूला है और एक हजार रुपये का दंड भी लगाया है।
मामला सामने आने के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी ने मुखिया, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक समेत अन्य को शोकाज किया था लेकिन स्पष्टीकरण का जवाब सभी दोषियों ने संतोषजनक नहीं दिया। ऐसे में उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्णय लिया गया। बीडीओ ने बताया कि मामला सामने आने के बाद जांच की गई। मृत व्यक्ति के साथ साथ जेल में बंद ग्रामीण के बारे में थाना एवं अन्य स्तर पर वेरिफाई किया गया। मामला सही पाए जाने पर भुगतान की गई राशि की वसूली करते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई।
क्या है मामला
दरअसल गोइंदी पंचायत क्षेत्र में पांच साल पहले मृत व्यक्ति एवं जेल में बंद मनरेगा जॉबकार्डधारी मजदूरी करते पाये गये थे। दोनों के नाम पर मजदूरी के पैसे की अवैध निकासी भी की गई है। गोइंदी इलाके में मृतक जितेंद्र पासवान के जॉब कार्ड 003/258 सरतेज पासवान के खेत में डोभा निर्माण वर्क कोड 25081 में डिमांड कर मजदूरी की राशि निकासी की गई जबकि जितेन्द्र पासवान की मृत्यु 28 सितम्बर, 2018 को हो गई है। डिमांड की तारीख 16 से 29 जनवरी 2023 तक है। इसी प्रकार से जेल में बंद प्यारी सिंह का जॉब कार्ड 003/216 में डिमांड करके अवैध निकासी की गई है। योजना का नाम पंकज कुमार यादव के 60x60x10 डोभा निर्माण वर्क कोड 2206513 है। 16 मार्च की तारीख में 1422 रुपये की निकासी की गई है जबकि इस तिथि में प्यारी सिंह जेल में बंद था। 10 दिन पहले ही वह जेल से बाहर आया है।
उप विकास आयुक्त को इस संबंध में आवेदन देकर मनरेगा अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की अपील की गई थी। मांग करने वालों में विद्युत कुमार यादव, रोशन यादव एवं अन्य शामिल थे।