पटना/मुजफ्फरपुर। बिहार में जहरीली शराब से बड़ी संख्या में लोगों के मरने के मामले में मुजफ्फरपुर की सीजीएम कोर्ट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उत्पाद आयुक्त विनोद सिंह गुंजयाल सहित राज्यभर के सभी उत्पाद अधीक्षकों के खिलाफ एक परिवाद दायर किया गया है।
दरअसल, वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील सिंह ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा मांगा था, जिसके जवाब में बताया गया कि जहरीला शराब से अबतक 243 लोगों की मौत हुई है। ऐसे में अधिवक्ता ने एक परिवाद दायर कर शराबबंदी कानून को सही ढंग से लागू न करने और बिना जागरुकता के लागू करने की वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य अधिकारियों को 243 लोगों की मौत का जिम्मेदार बताया है।
अधिवक्ता सुशील सिंह ने सीजीएम कोर्ट में मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारियों के खिलाफ 243 लोगों के गैर इरादतन हत्या के आरोप में आईपीसी की धारा 304, 120(बी), 34 के तहत परिवाद दायर किया है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी।