पलामू।उपायुक्त शशि रंजन ने गुरूवार को अपने कार्यालय कक्ष में पीसी एवं पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उपायुक्त ने जिले में रजिस्टर्ड अल्ट्रासाउंड क्लिनिक की जानकरी ली। उन्होंने पीसीपीएनडीटी टीमों को जिले में अवैध रूप से संचालित होने वाले अल्ट्रासाउंड केंद्रों की लगातार जांच करते रहने का निर्देश दिया।
उन्होंने अल्ट्रासाउंड क्लिनिक में जांच करवाने के लिए आनेवाली संबंधित महिला की पूरी जानकारी जैसे उसका एड्रेस, फोन नंबर इत्यादि रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक पीसीपीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को लिंग परीक्षण करने वाले अल्ट्रा साउंड केंद्रों का सीधे तौर पर लाइसेंस रद्द करते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही।
उपायुक्त के समक्ष रूद्र इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, दिव्या अल्ट्रासाउंड और बंशीधर अल्ट्रासाउंड केंद्र के पंजीयन के नवीनीकरण से संबंधित आवेदन को प्रस्तुत किया गया, जिसपर उपायुक्त ने सभी चेकलिस्ट के अनुसार जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने पर बल दिया। इसी तरह पूर्व से संचालित तृप्ति अल्ट्रासाउंड एवं प्रकाश चंद्र जैन सेवासदन अल्ट्रासाउंड के जरिये अल्ट्रासाउंड मशीन परिवर्तन करने से संबंधित आवेदन पर भी चर्चा की गयी। वहीं निदान अल्ट्रासाउंड सेंटर लेस्लीगंज की ओर से दिए गये आवेदन में जिस डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति से संबंधित जानकारी दी गई थी, वो डॉक्टर पूर्व से ही दो क्लीनिक में कार्यरत थे इसके आलोक में संबंधित आवेदन को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।
कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए उपायुक्त ने पलामू वासियों से अपील की। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी अल्ट्रासाउंड क्लीनिक में प्रसव से पहले लिंग परीक्षण किया जा रहा है या कन्या भ्रूण हत्या की जा रही है तो इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग या जिला प्रशासन को दें, ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके।