जयनगर (कोडरमा)। पुलिस थाना कांड संख्या 182/23 भा.द.वी की धारा 366/504/506 के प्राथमिकी अभियुक्त 35 वर्षीय शेख सफीक पिता स्व. शेख हामिद उर्फ हामिद खान निवासी बनासो थाना विष्णुगढ जिला हजारीबाग को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उल्लेखनीय है कि जयनगर बाजार रोड निवासी अनवर खान पिता स्व. सुलतान खान ने अपने ही दामाद पर अपनी बहु को बहला फुसला कर पोते के साथ भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए 5 सिंतबर को यह मामला दर्ज कराया था, दिए गए आवेदन में श्री खान ने कहा था कि शेख सफीक जो मेरा दामाद है, वह मेरी बहु को बहला फुसला कर भगा ले गया है, साथ में मेरे पोते को भगा ले गया है।
दामाद के द्वारा बार-बार फोन पर धमकी दी जा रही है कि वह मेरे पोते को किसी और को दे देगा। इस दौरान थाना प्रभारी उमानाथ सिंह द्वारा आरोपी के धर पकड का प्रयास तेज कर दिया गया और मिली सूचना के आधार पर उक्त युवक को विष्णुगढ से गिरफ्तार कर कोडरमा जेल भेज दिया।