कोडरमा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने सतगावां थाना कांड संख्या 51/15 एसटी 137/15 मामले की सुनवाई करते हुए माओवादी संगठन के नाम पर लेवी मांगने, सरकारी काम मे बाधा पहुंचाने और कर्मियों के साथ मारपीट करने के दो आरोपियों को भादवी की धारा 452 और 325 में दो पाते हुए पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास के साथ साथ 2-2 हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है, जुर्माने की राशि नही देने पर आरोपियों को 3 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना पड़ेगा, सजा पाए आरोपियों में सतगावां निवासी सन्तोष कुमार उर्फ सन्तोष रजक पिता राजेश प्रसाद और केदार यादव पिता स्व परमेश्वर महतो के नाम शामिल है।
वहीं माननीय न्यायालय ने भादवी की धारा 148 और 17सीएलए में दोषी पाते हुए दोनों आरोपियों को 6-6 माह का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। न्यायलय में सुनवाई के दौरान अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक पीके मण्डल ने करते हुए 9 गवाहों का परीक्षण कराया और न्यायालय से अभियुक्तों को अधिक से अधिक सजा देने की मांग की वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता वचनदेव आर्या ने अपनी दलीलें पेश की, माननीय अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास और और दो-दो हजार का आर्थिक जुर्माना की सजा सुनाई है ।
क्या है मामला
बताते चले कि सतगावां के टेहरो नदी के समीप 7 जून 2015 की रात्रि को 5-6 की संख्या में हथियार से लैश लोग आए और निर्माण कार्य मे लगे कर्मियों के साथ मारपीट कर घायल कर दिया तथा लेवी की मांग की, मामले को लेकर गार्डवाल निर्माण कार्य मे लगे डम्फर चालक सुग्गी महतो ने सतगावां थाना में कांड संख्या 51/15 में मामला दर्ज कराया, दर्ज मामले में डम्फर चालक ने कहा था कि बीते 7 जून 2015 की रात्रि करीब 12 बजे 5-6 की संख्या में लोग आए, जिसमे तीन वर्दी पहने हुए थे, एक के हाथ मे रिवाल्वर और अन्य के हाथों में हथियार था l, उनलोगों ने हम सभी मजदूरों के हाथ बांध दिया और टेहरो नदी के पास ले जाकर ठीकेदार और मुंशी का नाम पूछते हुए लाठी डंडा और पत्थर से मारपीट कर घायल कर दिया और कहा कि बिना लेवी दिए काम नही करना है ।