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पलामू। जिला व्यवहार न्यायालय के एमपी-एमएलए कोर्ट के स्पेशल मजिस्ट्रेट सतीश कुमार मुंडा की अदालत ने मंगलवार को एक मामले में पांकी विधायक शशि भूषण मेहता, राजकमल मेहता, इम्तेयाज अहमद नाजमी व मो आजाद को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
चारों पर आरोप था कि आठ अक्टूबर, 2007 को वन भूमि पर अवैध पत्थर खनन कर परिवहन करने के पेशेवर अपराधी अमारीक भुइयां को सहयोग करने वास्ते अन्य 30-40 व्यक्तियों के साथ मिलकर जब्त किए गए ट्रैक्टर टेलर सहित पत्थर लदा हुआ वाहन जबरदस्ती छुड़ा ले गए थे, जिसकी प्राथमिकी सदर थाना में कांड संख्या 408/2007 दर्ज की गई थी। इस मामले में आठ गवाहों की गवाही हुई थी।