रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गुरुवार को चारा घोटाला के देवघर कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित लालू प्रसाद सहित छह सजायाफ्ता की सजा बढ़ाने को लेकर दाखिल याचिका की आंशिक सुनवाई हुई। इस याचिका को सक्षम खंडपीठ में भेजने का निर्देश दिया है। सीबीआई की ओर से अधिवक्ता पीएएस पति ने पैरवी की। लालू प्रसाद की ओर से अधिवक्ता प्रभात कुमार ने पैरवी की।
इस मामले में एक हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर कोर्ट को बताया गया था कि फूलचंद सिंह और आर के राणा की मृत्यु हो गई है, जिसके बाद कोर्ट ने इस याचिका से इनका नाम हटाने का आदेश दिया था।
सीबीआई ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद, बेक जूलियस, सुबीर भट्टाचार्य सहित छह सजायाफ्ता को तीन से छह साल की सजा सुनाई गई है। सीबीआई ने इन्हें अधिकतम सजा देने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है, जिस पर आज सुनवाई हुई।