रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) के अभ्यर्थी गोपाल कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। दरअसल, गोपाल ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल कर आग्रह किया था कि उसने ओएमआर शीट में कई सवालों के जवाब दिये थे। इसके बावजूद उसे जान बूझकर असफल घोषित कर दिया गया।
अदालत ने शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान ओएमआर शीट देखने के बाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को रिट पिटीशन और ओएमआर शीट को सील कर प्रार्थी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ता द्वारा कोर्ट में पेश की गयी ओएमआर शीट और जेपीएससी द्वारा पेश की गयी ओएमआर शीट में काफी अंतर था। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि याचिकाकर्ता ने जो ओएमआर शीट पेश की थी उसमें छेड़छाड़ हुई है। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता देवेश आजमानी ने पक्ष रखा जबकि जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजॉय पिपरवाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने बहस की।