खूंटी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एडीएसजे) संजय कुमार की कोर्ट ने मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती के साथ दुष्कर्म के दोषी हानू कड़ाईन को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा और 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगया है। उसके खिलाफ मुरहू थाने में कांड संख्या 50/18 में धारा 376 भादवि दर्ज किया गया था।
पुलिस के मुताबिक पीड़िता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण उसके घरवाले उसे एक कमरे में छोड़कर काम धंधा करने जाते थे। आठ अगस्त, 2018 को हानू कड़ाईन ने पीड़िता को घर में अकेले पाकर कमरे का ताला तोड़कर घर में घुसकर उनके साथ दुष्कर्म किया था।
जानलेवा हमले के दोषी को सात वर्ष कारावास की सजा
एक अन्य मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्यप्रकाश की अदालत ने तोरपा थाना कांड संख्या 57/16 में बिरसा प्रधान को धारा 307/326 भादवि में सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। दोनों ही मामलों में अभियोजन की तरफ से सहायक लोक अभियोजक निशि कच्छप ने न्यायालय में बहस की।