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रांची। ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम की पेशी हुई। पेशी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। अदालत ने वीरेंद्र राम की न्यायिक हिरासत की अवधि सात जुलाई तक बढ़ा दी है।
उल्लेखनीय है कि 21 अप्रैल को वीरेंद्र राम, उनके भाई आलोक रंजन, वीरेंद्र राम की पत्नी राजकुमारी देवी एवं पिता गेंदा राम के खिलाफ ईडी की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। ईडी की टीम ने वीरेंद्र राम की 39.28 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की है। बताया गया है कि जब्त संपत्ति वीरेंद्र द्वारा टेंडर में कमीशन से उगाही कर अर्जित की गई है। 22 फरवरी को वीरेंद्र राम को ईडी ने गिरफ्तार किया था।