रांची। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में नेशनल राइफल शूटर तारा शाहदेव मामले में मुख्य आरोपित रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल की ओर से बनाए गए गवाह रिलायंस कम्युनिकेशन के ईस्टर्न जोन की नोडल ऑफिसर मधुमिता गुप्ता की गवाही हुई।
शुक्रवार को सीबीआई कोर्ट में पूरी हो गई। इसके साथ बचाव साक्ष्य बंद कर दिया गया। अब 10 जुलाई से सीबीआई अंतिम बहस करेगी। रंजीत कोहली की ओर से तारा शाहदेव के पिता अंबिका नाथ शहदेव के मोबाइल नंबर दिया गया था, जिसका कॉल डिटेल रिपोर्ट (सीडीआर) रिलायंस कम्यूनिकेशंस से मांगा गया था। शुक्रवार गवाही के दौरान तारा के पिता के मोबाइल के सीडीआर को एग्जामिन किया गया, साथी से प्रूफ किया गया। मामले में पिछली गवाही एयरटेल के अधिकारी ने दी थी।
इससे पूर्व रंजीत कोहली की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी गवाह बनाया गया था। पिछली सुनवाई में मुख्यमंत्री के अधिकृत व्यक्ति मुस्ताक आलम ने गवाही दी थी। मामले में मुख्य आरोपित रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल के अलावा हाई कोर्ट के बर्खास्त पूर्व रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद और कोहली की मां कौशल रानी ट्रायल फेस कर रहे है। रंजीत कोहली और तारा शाहदेव की शादी सात जुलाई 2014 को हुई थी।
शादी के बाद ही मारपीट एवं उत्पीड़न की घटनाएं होने लगी थी। सीबीआई ने हाई कोर्ट के आदेश पर 2015 में केस टेक ओवर किया था। लेकिन शादी के कुछ माह बाद उसे धर्म परिवर्तन करने प्रताड़ित किया जाने लगा। आरोपितों के खिलाफ दो जुलाई 2018 को आरोप गठित किया गया था। सीबीआई ने 22 मई 2017 को रंजीत सिंह कोहली सहित तीनों के खिलाफ चाजर्शीट दाखिल की थी।