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रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि अब सिविल कोर्ट द्वारा जिन अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज होगी, उन्हें बिना किसी शुल्क के न्यायालय के आदेश की कॉपी मिलेगी। मंगलवार को हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जो भी विचाराधीन कैदी जेल में बंद हैं, वह जमानत अर्जी रद्द होने पर उसकी कॉपी निःशुल्क प्राप्त करने के अधिकारी हैं।
इसलिए राज्य के सभी ट्रायल कोर्ट को यह निर्देश दिया जाता है कि जमानत याचिका रद्द होने पर अभियुक्त के वकील को बिना किसी शुल्क के रिजेक्शन ऑर्डर की कॉपी मुहैया कराई जाए। यह कॉपी सभी न्यायिक कार्यों में सर्टिफाइड कॉपी के रूप में भी इस्तेमाल की जा सकेगी। इससे पहले जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उसकी कॉपी लेने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते थे।