कोडरमा। विधानसभा क्षेत्र से जेल में बंद राजद प्रत्याशी सुभाष प्रसाद यादव को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई, जमानत मिलने के बाद अब वह क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर सकेंगे। प्रचार करने के लिए उन्होंने चार दिनों का समय मिलेगा। सुभाष प्रसाद यादव ईडी के केस में पटना जेल में हैं। कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद उन्होंने नामांकन किया था। उनकी अनुपस्थिति में उनके परिवार के लोग व समर्थक प्रचार कर रहे हैं।
चुनाव प्रचार के लिए उन्होंने सुप्रीट कोर्ट से जमानत दिए जाने की गुहार लगाई थी। जमानत के लिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के केस का हवाला दिया गया दिया। ईडी की ओर से उसके वकील ने जमानत दिए जाने का विरोध भी किया, लेकिन कोर्ट ने प्रचार को लेकर सुभाष प्रसाद यादव को जमानत दे दी।
हाई कोर्ट से सुभाष यादव को नहीं मिली थी राहत
सुभाष यादव ने सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को चुनाव में प्रचार करने के लिए मिली छूट के आधार पर जमानत की अपील की थी। इससे पहले सुभाष यादव ने हाई कोर्ट से चुनाव लड़ने की छूट की मांग की थी, जिसे हाईकोर्ट ने नकार दिया था। हालांकि नामांकन के लिए हाई कोर्ट पटना ने 3 दिन का पैरोल दिया था।
9 मार्च को ईडी ने सुभाष यादव को किया था गिरफ्तार
इससे पहले 9 मार्च को ईडी ने सुभाष यादव को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे सुभाष यादव को नामांकन दाखिल करने के लिए पटना हाई कोर्ट से तीन दिनों का पैरोल मिला था।