कोडरमा। मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग रांची एवं स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखण्ड से प्राप्त मार्गदर्शन पर सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा-4 के अधीन कोडरमा जिला अन्तर्गत 19-कोडरमा विधान सभा क्षेत्र, 20-बरकटठा विधानसभा क्षेत्र (अंश) एवं 21 बरही विधान सभा क्षेत्र (अंश) के सभी 628 मतदान केन्द्रों को “तम्बाकू मुक्त क्षेत्र“ घोषित किया गया है।
वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मेघा भारद्वाज द्वारा आदेश जारी किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्र परिसर में किसी प्रकार का तम्बाकू पदार्थ, यथा सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा इत्यादि का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के सुसंगत प्रावधान के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।