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रांची। रांची के सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार स्कूल और कॉलेज के 100 मीटर की परिधि में भी साइलेंस जोन घोषित किया गया है। ध्वनि प्रदूषण की शिकायत टोल फ्री नबंर 112 या थाना में करने वाले शिकायतकर्ता की पहचान पूर्णतया गोपनीय रखी जायेगी। उन्होंने कहा कि रात 10 बजे से सुबह 06 बजे तक किसी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण नहीं करना है और किसी प्रकार का लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करना है।