रामपुर। लोकसभा 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण दिए जाने के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को झटका लगा है। इस मामले में शनिवार को न्यायालय ने उन्हें दोषी करार दिया है। उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई है। इस मामले में आजम को अधिकतम तीन साल तक की सजा सुनाई जा सकती थी, मगर कोर्ट से दो साल की सजा सुनाई गई है।
रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में आज आजम खान द्वारा भड़काऊ भाषण मामले की सुनवाई की गई। इस दौरान न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर उन्हें दोषी ठहराया है। कोर्ट के इस निर्णय को सुनकर सपा नेता आजम खान के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई।
उल्लेखनीय है कि लोकसभा 2019 के चुनाव में सपा नेता आजम खान ने एक सभा में भड़काऊ भाषण दिया था। इस मामले में रामपुर के शहजाद नगर थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में उन्हें एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी ठहराया है।