रांची। अपर न्यायायुक्त आसिफ इकबाल की अदालत ने चर्चित सिल्की गुरुंग हत्याकांड के दोषी अनमोल उर्फ कांटी को सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामले में अदालत ने 15 हजार का जुर्माना लगाया है।
अनमोल को 27 जुलाई को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने आईपीसी की दो धारा में दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। गर्लफ्रैंड सिल्की गुरंग से नाराज अनुराग ने उसे 28 दिसंबर 2018 को रातू रोड कब्रिस्तान मिलने के लिए बुलाया। यहां उसने गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। फिर रातू रोड कब्रिस्तान में ही उसे दफना दिया। इस घटना के लगभग 10 दिनों बाद उसने इसी तर्ज पर अनुराग की भी हत्या कर दी। उसने अनुराग को 11 जनवरी 2019 को रातू रोड कब्रिस्तान बुलाया और गला रेत कर हत्या कर दी। लेकिन इस बार वह फंस गया। सुबह कब्रिस्तान की देखरेख करने वाले ने वहां खून के धब्बे देखे और पुलिस को जानकारी दी।
इसके बाद पुलिस ने तहकीकात की और मामले का खुलासा हुआ।। रांची जिला पुलिस बल की महिला सिपाही शोभा गुरुंग की सिल्की पुत्री थी। शव की शिनाख्त उसकी मां ने की थी। इसके बाद 11 जनवरी 2020 को मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। हत्या की घटना को 27 दिसंबर 2019 को अंजाम दिया गया था।
तहकीकात के बाद पुलिस ने अलकापुरी के बढ़ई टोला निवासी अनमोल वर्मा उर्फ कांटी को गिरफ्तार किया। अनमोल उर्फ कांटी की निशानदेही पर सुखदेवनगर पुलिस ने सिल्की का क्षत- विक्षत शव रातू रोड कब्रिस्तान के एक कब्रनुमा गड्डे से बरामद किया। सिल्की गुरुंग की पहचान पुलिस लाइन में रहनेवाली महिला पुलिस की पुत्री के रूप में हुई है, जो 27 दिसंबर से ही लापता थी। यहीं से मामले का पर्दाफाश हुआ।