बेगूसराय। बेगूसराय पॉक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने एक पॉक्सो मामले की सुनवाई करते हुए मटिहानी थाना के रचियाही पुरानी टोला निवासी सुमित कुमार, विवेक कुमार एवं पन्नापुर निवासी संतोष कुमार को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने भारतीय दंड विधान की धारा 366-ए में दोषी पाकर दस साल सश्रम कारावास की सजा एवं दस हजार अर्थदंड की सजा तथा धारा 342 मे दोषी पाकर एक साल कारावास एवं एक हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि पॉक्सो अधिनियम की धारा-आठ में दोषी पाकर चार साल सश्रम कारावास एवं दस हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।
पॉक्सो न्यायालय ने इसी मामले के दो अन्य आरोपी मटिहानी थाना के रचियाही पुराना टोला निवासी विभा देवी एवं अवधेश राय को संदेह का लाभ देकर रिहा करने का आदेश दिया है। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पीड़िता 50 हजार रुपये की सहायता राशि भुगतान करने का आदेश दिया है।
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा ने नौ गवाहों की गवाही कराई। आरोपितों पर आरोप है कि सात दिसन्बर 2018 को सूचक की 12 वर्षीय नाबालिग अपने ननिहाल रचियाही पुरानी टोला गई थी। जहां कि सभी आरोपितों ने जबरदस्ती अवधेश राय के घर में पीड़िता को रखा और बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया।