दुमका। गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने के एक मामले में न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी परिधि शर्मा के न्यायालय ने मंगलवार को दो अभियुक्त को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा और जुर्माना किया।
अभियुक्त जिले के सरैयाहाट थाना क्षेत्र के चरकापाथर निवासी पशु चिकित्सा पदाधिकारी गोपाल प्रसाद सिंह एवं गोपाल दास को सुनाया। न्यायालय ने भादवी की धारा 324 के तहत तीन साल सजा एवं 10 हजार जुर्माना किया। धारा 325 के तहत तीन साल सजा और 10 हजार जुर्माना किया। जुर्माना की राशि भुगतान नहीं करने पर तीन-तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। धारा 323 में एक साल सजा एवं एक हजार जुर्माना किया। धारा 448 में एक साल सजा और एक हजार जुर्माना किया।
जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। मुआवजा की 50 फीसदी राशि पीड़ित परिवार को देनी होगी। न्यायालय ने पांच गवाहों की गवाही पर फैसला सुनाया।केस में पैरवी सहायक लोक अभियोजक खुशुबुद्दीन अली कर रहे थे।