रांची। झारखंड हाई कोर्ट से चतरा के टंडवा स्थित मगध और आम्रपाली कोयला परियोजना में टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में आरोपित टीपीसी नक्सली बीरबल गंझू की जमानत याचिका की सुनवाई सोमवार को हुई। कोर्ट ने बीरबल गंझू को जमानत प्रदान कर दी। वह साढ़े चार साल से जेल में है। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सब्यसाची ने पैरवी की।
एनआईए ने चतरा जिले के टंडवा थाने में दर्ज प्राथमिकी को फरवरी 2018 को टेकओवर किया। अनुसंधान करते हुए 17 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इसमें खुलासा हुआ कि सीसीएल, पुलिस, उग्रवादी व शांति समिति के बीच समन्वय से टेरर फंडिंग हो रही थी। तृतीय प्रस्तुति कमेटी (टीपीसी) को फंड देने की पुष्टि हुई है। टीपीसी को लेवी देने के लिए ही उसने ऊंची दर पर मगध और आम्रपाली प्रोजेक्ट से कोयला ढुलाई का ठेका लिया था।