कोडरमा। तिलैया डैम ओपी कांड संख्या 68/2022, 13 पोक्सो/2022 की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गुलाम हैदर की अदालत ने आरोपी रोहित उपाध्याय उर्फ राहुल उपाध्याय 35 नया महादेव राजघाट वाराणसी यूपी निवासी को नाबालिक का अपहरण करने एवं दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाते हुए 22 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने 04(2) पोक्सो एकट के तहत दोषी पाते हुए 22 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 15 हजार रूपये जुर्माना लगाया।
जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं न्यायालय ने 366 भा.द.वि. के तहत दोषी पाते हुए 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 3 हजार रूपये जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वही न्यायालय ने 363 भा.द.वि. के तहत दोषी पाते हुए 5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 2 हजार रूपये जुर्माना लगाया, जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजाऐं साथ-साथ चलेगी। क्या है मामला मामले को लेकर नाबालिक के पिता ने 27 अप्रैल 2022 को तिलैया डैम ओपी थाना में एक आवेदन देकर मामला दर्ज कराते हुए कहा था कि उसकी पुत्री दिन के करीब 11 बजे स्कूल एडमिट कार्ड निकालने जा रही थी। इसी दौरान रास्ते से उसका अपहरण कर लिया गया।
पता करने पर पुरानी खटाल के पास उसका साइकिल बरामद किया गया। मगर उसका पता नहीं चल सका और अधिक पता करने पर पता चला कि अपहरण शेखर भारती पिता अरुण भारती ग्राम गरायडीह तिलैया डैम ओपी कोडरमा निवासी जो वाराणसी के अपने साथी रोहित उपाध्याय पिता सोमनाथ उपाध्याय पता ए11/43 नया महादेव राजघाट वाराणसी यूपी निवासी के पास मेरी पुत्री को पहुंचने में सहयोग किया है। साथ ही उन्होंने आरोपी पर उचित कार्रवाई करने की गुहार लगाई थी। वहीं अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक पीपी पीके मंडल ने किया।
इस दौरान सभी 8 गवाहों का परीक्षण कराया गया। लोक अभियोजक पीपी पीके मंडल ने कार्रवाई के दौरान न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सूरज बिहारी ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया। अदालत ने सभी गवाहों और साक्षयों का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया।