रांची। अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी के गवाह विनोद जायसवाल से बचाव पक्ष पंकज मिश्रा और अन्य आरोपितों के अधिवक्ता ने सवाल किए, जिनका उसने कोर्ट के समक्ष जवाब दिया।
विनोद जायसवाल साहिबगंज जिले का खनन व्यवसायी है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने ईडी के गवाह से पूछा कि उनका क्रशर और माइंस कहां है। इस पर विनोद जायसवाल ने कहा कि सहिबगंज में उनका क्रशर और माइंस है। उसने कहा कि उसके नाम से माइनिंग लीज थी जो सात वर्षों के लिए मिली थी।
इसके बाद ईडी के गवाह से पूछा गया कि क्या आपके खिलाफ अवैध माइनिंग करने के लिए जुर्माना लगाया गया था। इसपर विनोद जायसवाल ने इनकार करते हुए कहा कि उसपर कोई जुर्माना नहीं लगा है। उसने कहा कि जब उसने खनन पट्टा के लिए आवेदन दिया था, उस वक्त रघुवर दास की सरकार थी लेकिन उसे खनन पट्टा नहीं मिला। मामले में गुरुवार को भी सुनवाई होगी।
गवाही के दौरान ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक आतिश कुमार और पंकज मिश्रा की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा मौजूद थे।